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New Traffic Rules : ट्रैफिक नियमों में हुए बदलाव, अब इन गलतियों पर भरना पड़ेगा भारी चालान

New Traffic Rules को पुरे देश में लागु कर दिया गया हैं. लोग टाइम को बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों को छोड़ के अपने पर्सनल साधनों से जाना पसंद करते हैं. जैसा की आप जानते है की पुरे भारत में सरकार द्वारा कई नियम चालू किये गये हैं, जिसका पालन करना अत्यंत आवश्यक हो गया हैं.

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यदि आप भी यातायात साधनों का इस्तेमाल करते है तो ट्रेफिक नियमो का पूरा ध्यान रखना चाहिए. आजकल घर से बाहर निकलते ही चोराहो पर व अन्य सडको पर ट्रेफिक पुलिस वाले तेनात रहते हैं. इनका काम ट्रेफिक का पूरा ध्यान रखना और नागरिको को ट्रेफिक नियमो का पालन करवाने की प्रेणना देना होता है.

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मुख्य नियमो के चलते नही कटेगा चालान

जैसा की आप जानते है की भारत में अधिकतर क्षेत्रों में यह नियम लागु किये गये हैं जिसमे हेलमेट नही पहनना, ड्राइविंग लाइसेंस नही होना,सीटबेल्ट नही लगाना जेसे नियमो का पालन नही करने पर ट्राफिक पुलिस वाले तुरंत चालान काटते हैं. भारत सरकार का इन नियमो को लागु करने का महत्वपूर्ण उधेश्य नागरिको को अनहोनी से बचाना है. आये दिन ट्रेफिक के कारण कई जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं इन चीजो से बचाने के लिए इन नियमो को लागु किया गया हैं.

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यदि किसी विशेष परिस्थिति में ट्रेफिक पुलिस वाले आपकी बिना बात सुने ही चालान काट देते है तो इसके लिए आपको आवाज उठानी चाहिये क्युकी सभी नागरिको को सविधान द्वारा कई अधिकार दिए गये है. परन्तु इन सब बातों को मध्य नजर रखते हुए हमारा मानना है की सभी नागरिक ट्रेफिक नियमो का गहराई से पालन करें.

कानून की अत्यंत महत्वपूर्ण सुचना

  • सुचना के तहत यदि व्हीकल पर 2 सवारी के साथ 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा सवार है तो वह बच्चा तीसरी सवारी मानी जाएगी. यदि आप 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे व 3 लोग सवार होकर कही जाते है तो धारा 194A के तहत आपको 1000 रुपयें का केस जुर्माना भरना पड़ सकता हैं.
  • यदि कार चलाते समय बिना ड्राइविंग लाइसेंस व बिन सिट बेल्ट के कार चलाते हुए पकडे जाने पर धारा 180 के तहत 5000 रुपयें के जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की सजा सुनाई जा सकती हैं.
  • यदि विशेष परिस्थितियों में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन आप घर भूल जाते है तो डिजीलॉकर या ऍम परिवहन के द्वारा आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं.
  • ऐसा करने पर आपको कोई भी ट्रेफिक पुलिस वाला ओरिजनल डाक्यूमेंट्स के लिए मजबूर नही कर सकते हैं.
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