भारत के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि के कारण हुए फसलों के नुकसान से किसान काफी परेशान है. इस समय खराब मौसम के कारण कई क्षेत्रों में किसानों के गेहूं, जौ, चना एवं अन्य रबी की फसल खराब हो गई है. ऐसे में सरकार ओलावृष्टि के कारण हुई फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी. सरकार ने इसके लिए “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” के तहत ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल बीमा क्लेम दिया जाएगा. देश के बहुत से किसानों को सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी ही नहीं है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है.
सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 2 प्रकार से फसल बीमा राशि क्लेम कर सकते हैं – एक तो पटवारी हल्का में होने वाली नुकसानी का राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले सर्वे के आधार पर किसान फसल बीमा क्लेम के पात्र होते हैं. दूसरी फसल बीमा क्लेम आप ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसल पर प्राप्त कर सकते हैं. चाहे पूरे गांव में सिर्फ आपकी फ़सल ही खराब हुई है, तो भी आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
फसल खराब होने के 72 घंटे में करें सूचित
अगर आपकी फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब या बर्बाद होती है तो इसकी सूचना अगले 72 घंटे में सरकार को देनी होती है. जिसके बाद ही सरकार इस पर एक्शन लेगी और आपको बीमा राशि उपलब्ध कराएगी. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से हुई फसल को नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर देना है.
इस तरह से मिलेगा आप की फसल पर क्लेम
फसल खराब होने की स्थिति में सरकार को इसकी सूचना देना पहला काम होता है. इसके बाद सरकार के विभाग द्वारा इसकी जांच की जाती है, जहां पर अधिकारी आप से फसल खराब होने का साक्ष्य मांगेंगे. जिसमें आप अपनी खराब फसल की फोटो या अखबार में छपी खबर की कतरन आदि साक्ष्य अपने पास रख सकते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने के बाद 7 दिन के अंदर आप की फसल का सर्वे किया जाएगा. अगर आप की सूचना सही होती है तो आपको 15 या 21 दिनों के अंतराल में बीमा क्लेम भुगतान कर दिया जाएगा.