भारत में किसी भी सरकारी या प्राइवेट काम को करवाने के लिए मुख्य दस्तावेजों के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासवर्ड जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल होता है. कई बार ऐसा होता है कि एक दस्तावेज नहीं होने की वजह से आपका सारा काम रुक जाता है. जिससे आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब सरकार के नए नियमों के अनुसार आपको सिर्फ एक दस्तावेज से आपके काम पूरे हो जाएंगे.
भारत सरकार द्वारा “जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2023′ (Birth & Death Registration Act 2023)” मैं बदलाव किया गया है. इस बदलाव को भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है. अब भारत में यह एक दस्तावेज सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में उपयोग में लिया जाएगा.
बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) पूरे भारत में सभी नागरिकों के पास होना जरूरी हो गया है, क्योंकि 1 अक्टूबर से देश भर में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट बन चुका है. अब आप बर्थ सर्टिफिकेट की मदद से आधार कार्ड बनवाने, पासवर्ड बनाने, शादी का सर्टिफिकेट बनवाने तथा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर कई काम इस सिंगल डॉक्यूमेंट से कर पाएंगे.
अब आधार कार्ड की नहीं होगी जरूरत
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन “जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2023” में बदलाव की बाद भारत में बर्थ सर्टिफिकेट बेहद अहम दस्तावेज बन चुका है. इसलिए अगर आपके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए. बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया यहां दी गई है
बर्थ सर्टिफिकेट में क्या होता है?
बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चों के जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, लिंग और बच्चों से जुड़ी सभी जानकारियां होती है. इसके अलावा बच्चों के माता-पिता का नाम तथा एड्रेस भी मौजूद होता है. जिससे बच्चे की पहचान होती है. इसके साथ ही बच्चों के माता-पिता की जानकारी भी बर्थ सर्टिफिकेट से मिलती है. भारत में अब AADHAR CARD के साथ-साथ Birth Certificate भी जरूरी हो गया है.
बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने से जुड़ी संबंधित जानकारियां
Birth Certificate बच्चों के जन्म के 21 दिन के अंतराल में अप्लाई करना होता है. आपके बच्चे का जिस अस्पताल में जन्म हुआ है, वहां से आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर 21 दिनों के अंतराल के बाद भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप एक्ट की धारा 13 के अनुसार 30 दिनों के भीतर भी जन्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए आपको सरकार द्वारा लागू किया गया विलंब शुल्क देना होगा.