जैसा की आप सभी लोग जानते है की कभी कभार हमारा नोटों को अच्छे से चेक करने के बावजूद भी कटे-फटे नोट आ ही जाते है जिसके कारण लोग सोच में पड़ जाते है की इनको एक्सचेंज केसे करवाए. तो आज हमारी इस पोस्ट के जरिए हम आपको बताएँगे की कैसे पुराने कटे-फटे नोटों को एक्सचेंज करवाया जा सकते हैं.
किस तरह के नोट को करवाया जा सकता है एक्सचेंज
क्या आपको पता है की RBI Note Refund Rules के अनुसार आप अपने किसी भी तरह के कटे-फटे नोटों को किसी भी बैंक में जमा करवाने के पश्चात बिना कमीशन दिए एक्सचेंज करवा सकते हैं. लेकिन नोटों को एक्सचेंज करवाने की प्रक्रिया के तहत दी गई सभी प्रकार की शर्तो को मन्ना अनिवार्य होगा.
आप इन नोटों को किसी भी बैंक में जाकर एक्पसचेंज करवा सकते है जैसे PRIVAET BANK, PUBLIC BANK या RBI की किसी भी ब्रांच में जाकर आप इस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं.
नोट एक्स्चेंग करवाते समय इन बातों का रखे जरुर ध्यान
- कटे-फटे नोटों में वही नोट एक्सचेंज करवा सकते है जिसमे RBI का सिग्नेचर, नोट पर मार्क हुए सीरियल नंबर, अशोका पिलर व महात्मा गाँधी जी का वाटर मार्क होना सबसे महत्वपूर्ण हैं.
- यदि आपके पास ज्यादा कटे-फटे 20 नोट है जिनकी कीमत 5000 रुपयें है इसके लिए आपको सीधा बिना कुछ सोचे समझे RBI की ब्रांच में जाना होगा, एक्सचेंज प्रकिर्या के अंतर्गत हो सकता है शुल्क आपको जमा करवाना पड़ सकता हैं. नोट एक्सचेंज करवाते समय नोट का दूसरा पार्ट आपके पास होना बेहद जरूरी होता हैं.
- यदि आपका 20 रूपये का फटा हुआ नोट 50% से ज्यादा बच्चा हुआ है तो आपको पुरे 20 रुपयें एक्सचेंज के समय मिल जायेंगे अन्यथा उसे रिजेक्ट कर दिया जायेगा. उसी प्रकार 50 रुपयें का उससे ज्यादा की बात करे तो यदि 80% नोट सही है तो आपको उसके हाफ रूपयें मिल जायेंगे अन्यथा इन नोटों को रिजक्ट कर दिया जायेगा.
नोट के कई टुकड़े होने पर कैसे एक्सचेंज करवाएँ
यदि आपके पास एक नोट के कई टुकड़े हो रखे है उसे भी आप एक्सचेंज करवा सकते है लेकिन इसके लिए आपको उस नोट को सीधा RBI ब्रांच में भेजना होगा और उसके साथ आपको अपना अकाउंट नंबर व IFC कोड की पूरी जानकारी देनी होगी.
आपकी जानकारी के लिए बता दे की यदि आपके पास नोट बुरी तरह से फटा हुआ है या उसके कई छोटे छोटे टुकड़े हुए है एसी स्तिथि में कोई भी बैंक आपके इन पैसों को एक्सचेंज नही करेगा. यदि जानबूझ कर फाड़ा गया नोट बैंक द्वारा पहचाने जाने पर बैंक उस नोट को बदलने के लिए तुरंत मना कर देगा.