वर्तमान समय में कहीं भी आने-जाने के लिए लोग ola-Uber-rapido जैसी ऑनलाइन Bike-Taxi सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं. यह ऑनलाइन Bike-Taxi सर्विसेज सस्ती दरों में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देती है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ola-Uber-rapido जैसी ऑनलाइन बाइक टैक्सी पर पूर्णतया रोक लगा दिया है.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाया पूर्णतया प्रतिबंध
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने फरवरी 2022 में ola-Uber-rapido Online Bike-Texi कंपनियों पर सरकार के परिवहन नियमों के उल्लंघन करने पर दिल्ली में ऑनलाइन कैब सर्विसेज पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद बाइक taxi aggregator companies ने हाईकोर्ट में अपील की. जिसके सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑनलाइन बाइक टैक्सी को फिर से शुरू कर दिया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में फिर से ओला उबेर बाइक टैक्सी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.
प्रतिबंध के बाद दिखी ola-Uber-rapido Bike-Taxi, तो लगेगा भारी जुर्माना
दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा की मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत दोपहिया वाहनों पर सवारी ढोना दंडनीय अपराध है. अगर अब दिल्ली में इस एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको पहली बार ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बाद भी अगर आप नहीं मानते हैं और दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो आपके जुर्माने के तौर पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है.