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केंद्र सरकार ने इन वाहनो पर लगाई रोक, बाहर निकाले तो होगी सीधी जप्त, जानें

केंद्र सरकार यातायात को सुरक्षित करने हेतु लगातार ट्रैफिक नियमों में बदलाव करती रहती है. ऐसा ही एक बदलाव केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया. मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में संशोधित किया गया है.

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केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में परिवर्तन किया गया है. मोटर वाहन अधिनियम में परिवर्तन के बाद अब जिनके पास 15 साल पुराने वाहन है, उनका रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है.

15 साल पुराने वाहनों का किया रजिस्ट्रेशन रद्द  

सरकार के नए आदेश के अनुसार जिन वाहनों का पंजीकरण किए हुए 15 वर्ष हो गए हैं, उनका पंजीकरण सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है. यह निर्णय प्रदूषण को नियंत्रण करने (to control pollution) और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है. ऐसे में अब सभी 15 साल पुराने वाहनों को सरकार द्वारा पंजीकृत स्क्रैप केंद्र में निष्कासित किया जाएगा.

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अब होने लगी है कार्रवाई

अगर आपके पास ऐसा वाहन है जिसका रजिस्ट्रेशन किए हुए 15 साल पूरे हो गए हैं, तो अब आप 1 अप्रैल 2023 से लागू नए नियमों के अनुसार अपने वाहन को नहीं चला सकते हैं. अगर इसके बावजूद भी आप अपने वाहन को चलाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो आपको जुर्माने के साथ-साथ आपके वाहन को सरकार द्वारा पंजीकृत स्क्रैप के अंदर में भेज दिया जाएगा.

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