दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आई है, जो लोग Ola-Uber-Rapido ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज का इस्तेमाल करते थे, उनके लिए खुशी की खबर है. जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इसी साल फरवरी में ऐप आधारित बाइक टैक्सी सर्विसेज जैसे कि ओला उबेर और रैपीडो पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद इन सभी बाइक टैक्सी सर्विसेज कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. अब दिल्ली हाईकोर्ट का इस मामले पर फैसला आ गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
दिल्ली में एप आधारित बाइक टैक्सी सर्विसेज पर लगाए गए रोक पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐप आधारित ऑनलाइन बाइक टैक्सी सर्विसेज कंपनियों (Ola-Uber-Rapido) की तरफ फैसला लिया गया है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है. अब दिल्ली में वापस पहले की तरह ऑनलाइन बाइक टैक्सी बुक कर पाएंगे.
केजरीवाल सरकार ने क्यों लगाई थी रोक
दिल्ली सरकार द्वारा ऐप आधारित बाइक टैक्सी सर्विसेज कंपनियों पर रोक लगाने पर सरकार ने दलील दी थी की यह बाइक टैक्सी कंपनियां सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रही है. जिसके बाद कंपनियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के बाद दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आदेश दिए कि सरकार पहले Cab Aggregator Companies के लिए दिल्ली में पॉलिसी जारी करें, जब तक दिल्ली में पॉलिसी नहीं बनाई जाती है, तब तक ऐप आधारित बाइक टैक्सी सर्विसेज कंपनियों को दिल्ली में वापस बहाल किया जाता है.