Motor Vehicle Act 2023:- हाल ही भारत सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में बदलाव गए किये है जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2023 के बाद रद्द कर दिया जायेगा। कुछ लोगो के मन में यह सवाल होगा जिन 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया वो मान्य है या वो भी रद्द हो जायेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार, उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द माना जायेगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद इन पुराने वाहनों को स्क्रेप सेण्टर पर डिस्पोज़ कराना होगा। यहाँ खबर पुराने वाहन धारको के लिए दुःखी करने वाली खबर है। आइये जानते है पूरी जानकारी की क्या आपका वाहन भी अब कबाड़ होने वाला है।
New Motor Vehicle Act – इन वाहनों के लिए नहीं यह नियम
संशोधित नियम Motor Vehicle Act के अनुसार सरकार के सेना के वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल नहीं किया जायेगा। देश की रक्षा और कानून व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव एवं परिचालन के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर यह नियम लागु नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी वाहनों को भी Motor Vehicle Act के मुताबित बताये तय समय के बाद नॉन रजिस्टर वाहन माना जायेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के वाहन, राज्य सरकार के वाहन, केंद्र शासित प्रदेशों के वाहन, निगमों के वाहन, स्टेट ट्रांसपोर्ट के वाहन, पीएसयू के वाहन, सरकारी स्वायत्त संस्थान के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को भी स्क्रैप कराना पड़ेगा।
1 अप्रैल 2023 से लागु होगा नया नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने पिछले साल नवम्बर में ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहा गया था की 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन जल्द रद्द किये जायेंगे उसके बाद सरकार के सभी लोगो से बात चित के बाद 1 अप्रैल 2023 से सभी 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जायेगा। इसके लिए सरकार द्वारा स्क्रैप सेण्टर खोले जायेंगे, जहा आप अपने वाहन को स्क्रैप करा सकते है और बदले में जो वैल्यू होगी वह आपको मिल जाएगी। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित नीति के अंतर्गत निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान थी, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए इसकी अवधि 15 साल बाद निर्धारित की गई थी.
Motor Vehicle Act संसोधन के बाद क्या फायदा होगा
मोटर वाहन अधिनियम, भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1988 में पारित किया गया, सड़क परिवहन वाहनों के लगभग सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। इसमें यातायात नियमों, वाहन बीमा, मोटर वाहनों के पंजीकरण, नियंत्रण परमिट और जुर्माने के प्रावधान हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ था।
- मोटर व्हीकल एक्ट(Motor Vehicle Act) संसोधन के लागु होने से सड़क दुर्घटना में काफी कमी देखने को मिलेगी क्योकि 1 अप्रैल के बाद नई फीचर से बने वाहन सड़क पर होंगे।
- इस नए एक्ट से भारत देश में प्रदूषण के लेवल में कमी आएगी।
- इसके अलावा अगर पुराने वाहन रद्द होंगे तो वाहन चालक नए वाहन लेना पसंद करेगा जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल देखने को मिलेगा।
- ये सब को ध्यान मेंरखते हुए सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन किया है जो 1 अप्रैल से पुरे भारत देश में लागु हो जायेगा।
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